बिजनेस भास्कर जयपुर
शहरी क्षेत्रों में जमीनों की किस्म परिवर्तन के लिए भू-राजस्व कानून में संशोधन विधेयक विधानसभा के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। इस संशोधन के जरिए धारा 90बी को खत्म करके धारा 90ए का प्रावधान किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल इस फैसले पर पहले ही मुहर लगा चुकी है।
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि इनके साथ ही 6 अन्य अध्यादेश के संशोधन विधेयक भी इसी सत्र में पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धारा 90बी को खत्म करने की घोषणा कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में की थी।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक 28 फरवरी को सुबह 10 बजे विधानसभा परिसर में बुलाई गई है। सरकारी मुख्य सचेतक रघु शर्मा ने बताया कि बैठक में बजट सत्र के दौरान सदन में फ्लोर मैनेजमेंट पर चर्चा की जाएगी।
गौरतलब है कि लोगों की सुविधा के लिए कुछ बदलाव नए नियमों में किए गए है। नए नियमों के तहत अब लैंड यूज कन्वर्जन के एक ही स्थान पर आवेदन करना होगा। इससे पहले तीन अलग अलग स्थानों से इसके लिए मंजूरी आवश्यक थी। साथ ही भूमि उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान व सेक्टर प्लान को ध्यान में रखकर करना होगा।
इससे भविष्य में विकसित होने वाले क्षेत्रों में किसी समस्या का सामना नहीं करना होगा। साथ ही पारदर्शिता लाने के लिए लैंड यूज कन्वर्जन वाली भूमि का विभाग अपने ऑनलाइन पोर्टल पर भी प्रदर्शित करेगा। मास्टर प्लान व सेक्टर प्लान में चिन्हित भूमि का ही नए नियमों के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन किया जा सकेगा